झांसी ललितपुर हाईवे पर सड़क जाम करने के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैया लाल ने सदर विधायक रवि शर्मा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष धनु लाल गौतम, पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व पार्षद आदर्श गुप्ता समेत 40 लोगों को दोषी करार देते हुए 1 माह की कैद और 1500 जुर्माने की सजा सुनाई है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष धन्नूलाल गौतम ने कोर्ट में जुर्माने की राशि जमा कर दी। जबकि सदर विधायक ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 9 जून 2006 को प्रेमनगर बिजौली चौकी के अंतर्गत राजपूत ढाबा संचालक रिंकू राजपूत का अपहरण कर लिया गया था। बदमाश 5,00,000 लाख रुपये की फिरौती की मांग कर रहे थे। रिंकू की सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर विधायक रवि शर्मा समेत अन्य लोगों ने झांसी ललितपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। प्रेम नगर पुलिस ने इस मामले में 75 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 16 साल से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को कोर्ट ने इस में सजा सुनाई है।

 

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