टहरौली। हूटर बजाते हुए लोगों के बीच से गुजरना इन दिनों स्टेटस सिबल बन गया है। खासकर निजी वाहनों पर हूटर का प्रयोग तो धड्ल्ले से हो रहा है। निजी वाहनों पर हूटर का प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई की बजाए प्रशासन व परिवहन विभाग मौन धारण किए हुए हैं।हूटर बजाते हुए लोगों के बीच से गुजरना इन दिनों स्टेटस सिबल बन गया है। खासकर निजी वाहनों पर हूटर का प्रयोग तो धड्ल्ले से हो रहा है। निजी वाहनों पर हूटर का प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई की बजाए प्रशासन व परिवहन विभाग मौन धारण किए हुए हैं।

 

शासन द्वारा वाहन खासकर निजी वाहनों पर हूटर लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। बावजूद इसके प्रभावशाली और मनबढ़ लोगों द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए धड्ल्ले से हूटर का प्रयोग किया जा रहा है। कस्बे में आए दिन निजी वाहन हूटर बजाते हुए यातायात सिपाही और जनमानस के बगल से गुजर जाते हैं। इन पर कार्रवाई की बजाए यातायात विभाग के कर्मचारी मूकदर्शक बने हुए देखते रहते हैं। न्यायालय के निर्देशों के बावजूद वाहनों पर विभिन्न प्रतीक चिह, झंडे, हूटर, बत्ती लगाकर गाड़ी क्रमांक up 93 AQ 8080 जो की विजयगढ़ प्रधान की बताई जा रही है अनाधिकृत रूप से संचालित वाहनों पर लगाया जा रहा हूटर मोटरयान अधिनियम की धारा 190 (2) के तहत हूटर लगाने पर कार्रवाई का प्राविधान है। शासन का भी आदेश है कि प्राइवेट वाहनों पर लाल-नीली बत्ती लगाकर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि अवैध रूप से वाहनों पर लाल, नीली बत्ती हूटर लगाकर दौड़ने वाले लोगों पर अंकुश लगाया जाए।

रिपोर्ट अंकित गौतम टहरौली

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