राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा योजना दरों का हुआ निर्धारण l

झाँसी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अक्टूबर 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का माह दिसम्बर 2022 में दिनांक 05 से 14 दिसम्बर 2022 के मध्य जनपद में प्रचलित 45831अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को 35 किग्रा खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड (15 किग्रा गेहूँ व 20 किग्रा चावल) खाद्यान्न तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध 1338726 यूनिटों पर 05 किग्रा खाधान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा गेहूं व 03 किग्रा चावल का निर्धारित पर गेहूं रू 02 प्रति किग्रा तथा चावल रू 03 प्रति किग्रा के अनुसार वितरण किया जायेगा।


उचित दर विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न का वितरण प्रातःकाल 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्वाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उचित दर विक्रेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए-4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेगा l


उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 14 दिसम्बर 2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। खाद्यान्न के वितरण में पोर्टबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे।

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