झाँसी जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय रविंद्र कुमार ने अवगत कराया कि संयुक्त निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ के निर्देश के क्रम में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 में उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन में निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा के अनुश्रवण हेतु निम्न विवरण के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय,की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी गठित की,जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी सदस्य है ।

प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जायेगा, उत्तका लेखा-जोखा तैयार किया जायेगा। चुनाव से सम्बन्धित व्यय किये जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जायेगा। उक्त खाता की सूचना रिटेनिंग अधिकारी एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जायेगी। निर्वाचन में व्यय की गयी धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जायेगी। 
  
निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर निधारित प्रारूप पर तैयार कराकर रिर्टनिंग अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त रजिस्टर रिटेनिंग अधिकारी द्वारा प्रतीक आवंटन के दिन सभी प्रत्याशियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गयी धनराशि को प्रतिदिन निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अधिकतम व्यय सीमा का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी सूचना जिला स्तरीय कमेटी आयोग को प्रेषित करेगी।

निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न नदी में जो धनराशि व्यय की जायेगी, उन मदो में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण जिले स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा तथा चुनाव प्रचार से सम्बन्धित दरों के सम्बन्ध में सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जायेगा।

 निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा तीन माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर निर्धारित प्रारूप पर जनपद स्तर पर गठित समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।
निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले व्यय लेखा रजिस्टर का प्रभारी अधिकारी (व्यय लेखा) द्वारा परीक्षण किया जायेगा। निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् प्रत्याशी द्वारा प्रयुक्त किये गय व्यय लेखा रजिस्टर का जिलास्तरीय समीति द्वारा परीक्षण किया जायेगा । यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गयी पायी जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
वरिष्ठ कोषाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि गठित समिति द्वारा प्रतिदिन की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करेंगे तथा विधिक कार्यवाही करते हुये अधोहस्ताक्षरी को कृत कार्यवाही से अवगत करायेगें।

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