जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा दण्ड ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज किया माफ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / जिला प्रबन्धक उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 बिपिन कुमार यादव द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 जनपद झाँसी द्वारा संचालित विभिन्न योजनायें यथा- पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, स्वच्छकार विमुक्ति योजना एवं अनुविनि योजनान्तर्गत जिन व्यक्तियों / लाभार्थियों द्वारा मार्जिन मनी ऋण प्राप्त किया गया है तथा उक्त ऋण की अदायगी निर्धारित समयावधि में नही की गयी है उन्हें एकमुश्त बकाया धनराशि जमा करने पर दण्ड ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज माफ करते हुए केवल ऋण की सीमा अवधि का साधारण ब्याज देकर ऋण जमा करने की सुविधा नवीन एकमुश्त समाधान योजनान्तर्गत प्रबन्ध निर्देशक उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 लखनऊ के निर्देशानुसार 15 दिसम्बर 2022 से 30 जून 2023 तक लागू की गयी है।

अतः उक्त योजनाओं में विभाग द्वारा मार्जिन मनी ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति एकमुश्त बकाया धनराशि कार्यालय जिला प्रबन्धक उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिए विकास भवन द्वितीय तल कक्ष संख्या डी एस-10 जनपद-झाँसी में 30 जून 2023 तक ऋण की अदायगी कर नवीन एकमुश्त समाधान योजनान्तर्गत ब्याज की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights